E Shram Card – ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने से होने वाले लाभ इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त होंगा। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि जैसी कई योजनाओं का लाभ प्राप्त होंगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय, जो भारत सरकार के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, जोकामगारों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करते हुए, विभिन्न श्रम कानूनों, जो श्रमिकों की सेवा और रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करते हैं, के अधिनियमन और कार्यान्वयन द्वारा संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कल्याण को बढ़ावा देकर और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके देश के श्रम बल के जीवन और सम्मान में सुधार लाने के लिए लगातार कार्यशील है।
तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्वरूप और परिवार इत्यादि का विवरण होगा ताकि उनकी रोजगार क्षमता का इष्टतम उपयोग हो सके और उन तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। यह प्रवासी कामगारों,सन्निर्माण कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का ऐसा पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है।can do.
उद्देश्य
सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, जिसमें सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग और प्लेटफॉर्म कामगार, फेरी वाले, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि शामिल हैं, जिन्हें आधार से जोड़ा जाना है।
असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालयद्वारा प्रशासित किया जा रहा है और तदनंतर अन्य मंत्रालयों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं।
पंजीकृत असंगठित कामगारों के संबंध में विभिन्न हितधारकों जैसे मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के साथ एपीआई माध्यम के द्वारा प्रशासित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए जानकारी साझा करना।
प्रवासी कामगारों की स्थिति और पता/वर्तमान स्थान और औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र और इसके विलोमत: उनकी आवाजाही का पता लगाना।
प्रवासी और सन्निर्माण कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)।
भविष्य में कोविड-19 जैसे किसी भी अन्य राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस उपलब्ध कराना।
ई-श्रम पोर्टल में कौन पंजीकरण कर सकता है?
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है:
एक असंगठित कामगार।
जिसकी आयु 16-59 वर्ष के बीच हो।
EPFO/ESIC या NPS (सरकार द्वारा वित्त पोषित) का सदस्य न हो।
असंगठित कामगार कौन है?
कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में एक गृह आधारित-कामगार, स्व-नियोजित कामगार या मजदूरी पाने वाला कामगार है, जिसमें संगठित क्षेत्र का ऐसा कामगार भी शामिल है जो ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है,असंगठित कामगार कहलाता है।
पंजीकरण के लिए क्या आवश्यक है?
पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:
आधार संख्या
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
IFSCकोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या
नोट: यदि किसी भी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह अपने नज़दीकी CSC/SSK के बाओमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा पंजीकरण करवा सकता है।https://eshramwebportal.azureedge.net/nduwwsmedia/sites/default/files/pdf/leaflets/leaflet-hi.pdf
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